राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम के अंर्तगत गठीत जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) की बैठक…

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राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम के अंर्तगत गठीत जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) की बैठक सह उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित दिनांक 4.7.2023 

जिले के समस्त शासकिय कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त करने के प्रवधानों को लागु करने दिया गया सात दिवस का समय,उल्लंधन होने पर होगी कार्यवाही|

आज दिनांक 4.7.2023 को माननीय कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाष चैधरी महोदया की अध्यक्षता एवं श्री गीतेश कौशिक सचिव जिला विद्यिक सेवा प्राधिकारण की विषेष उपस्थिती में राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम के अंर्तगत गठीत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सह उन्मुखीकरण कार्यशाला ब्लूम्र्बग परियोजना के तहत कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें बैठक प्रारंभ करते हुए जिला नोडल अधिकारी डाॅ. व्ही.के पैगवार द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम के अंर्तगत गठित जिला समन्वय समिति को कार्यक्रम के उद्देष व संरचना की जानकारी दि गई व राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम के क्र्रियान्वयन की जानकारी प्रदान करते हुए राज्य में तम्बाकू उत्पदों की व्यपकता व दुष्प्रभावों के विषय पर जानकारी प्रदान की गई व द यूनियन के सम्भागीय समन्वयक संजय नामदेव द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003, ई सिगरेट अधिनियम 2019 व हुक्का प्रतिबंध हेतू राज्य द्वारा संसोधित अधिनियम सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धाराओं व प्रावधानों की जानकारी तथा जिले में क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा तय रणनितियाॅं जैसे तम्बाकू मुक्त कार्यालय, व तम्बाकू मुक्त षिक्षण संस्थान की जानकारी जिला समन्वय समिति के सदस्यों को प्रदान की गई।

कलेक्टर महोदया द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम व कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन सुनिष्चित करने हेतु सर्वप्रथम जिले के षिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने हेतू चयनित 110 षिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता से माह अगस्त 2023 तक भारत साकार द्वारा निधारित मापदण्डों को पूर्ण कर तम्बाकू मुक्त षिक्षण संस्थान घोषित किये जाने हेतु जिला षिक्षा अधिकारी को स्वास्थ्य विभाग व नगरी निकायों से समन्वय कर कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देषित किया गया साथ ही षिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू विक्रय केन्द्रो की जानकारी ग्राम पंचायतो हेतु अनुविभागिय अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सुचि उपलब्ध कराते हुए तम्बाकू उत्पादों के विक्रय को प्रतिबंधिति किया जाना सुनिष्चित किये जाने व जिले मे कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों की निगरानी हेतु गठित प्रवर्तन दल द्वारा ऐसे विक्रय केन्द्रों पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देषित किया गया।

ई सिगरेट अधिनियम 2019 व हुक्का प्रतिबंध हेतू राज्य द्वारा संसोधित अधिनियम सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धाराओं व प्रावधानों के उल्लंघन पर सत्त निगरानी एवं कार्यवही हेतु पुलिस विभाग व आबकारी विभाग को निर्देषित किया गया।

जिले में तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों के प्रतिबंध के अनुपालन को सुनिष्चित किये जाने हेतु समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारीयों को कार्यवाही किये जाने हेतु अदेषित किया गया। राज्य द्वारा निर्देष के अनुरूप एकल बिडी/सिगरेट का विक्रय, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उतपाद अधिनियम 2003 की धारा 7 का उल्लंधन माना गया है तथा इस वर्ष हेतु जारी वैधानीक चित्रात्मक चैतावनी का अनुपालन सुनिष्चित करने व उक्त उल्लंधन के अनुपालन हेतु प्रवर्तन दल द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देष दिये गए।

जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू मुक्त किये जाने हेतु सर्वप्रथम समस्त कार्यालय व कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा तम्बाकू उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए तम्बाकू मुक्त किए जाने हेतु निर्धारित मापदंडों (जिसमें धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना एवं किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित) को आगामी सात दिवसों में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही जिला प्रवर्तन दल को कार्यलयों का निरीक्षण कर कार्यवाही किये जाने हेतु आदेषित किया गया।

उक्त बैठक में श्री एस.पी वैद्यय अतिरिक्त कलेक्टर, डाॅ स्वाती वंदना सिसोदिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री एच. आर सोम, जिला षिक्षा अधिकारी, श्री टी. पी भावे, उप संचालक समाज कल्याण विभाग, श्री दिनकर वासनिक सहायक आयुक्त, आबकारी विभाग, श्री उत्कर्ष तिवारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, तथा जिले के समस्त विभाग के जिला अधिकारी व गैर सरकारी संगठन के सदस्य उपस्थित थे।

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