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कोरिया, 22 जून 2023: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा ग्राम पंचायत, निकाय में चिन्हित असुरक्षित परिवार और अति सवेदनशील बच्चों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चे एवं परिवार, बाल अधिकारों के उल्लघंन एवं उनके हनन संबंधित मामलों, शिकायतों की जांच, सुनवाई एवं निराकरण के लिये आयोग के खण्डपीठ एवं शिविर का आयोजन कल 23 जून 2023 को प्रातः 9 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया जाएगा। सुनवाई की कार्यवाही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ दिव्या गुप्ता द्वारा की जाएगी। आयोग की खण्डपीठ टीम के सुनवाई के दौरान जिले व विकासखण्ड से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।इस अवसर पर विभिन्न विभागों से सम्बंधित स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधीकरण, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, लोक सेवा केन्द्र आदि द्वारा योजनाओं को प्रदर्शित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में सी.पी.सी.आर. अधिनियम 2005 के तहत स्थापित है। बाल अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक निकाय है। सी.पी.सी.आर अधिनियम 2005 की धारा 13 व 14 आयोग को विभिन्न कानूनों/विधानों मे प्रावधानों के अनुसार बाल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है।