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कोण्डागांव,19 जून 2023: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव द्वारा जिले के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति के परीक्षण उपरांत प्रकरणों के आवश्यक अभिलेख सही पाये गये हैं। शासन के निर्देशानुसार अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्र प्रकरणों में श्री तेज कुमार नेताम भाई स्वर्गीय नुतन कुमार नेताम, सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला चांगेर विकासखण्ड कोण्डागांव स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट सरोना जिला कांकेर, श्री नीलाम्बर बघेल पिता स्वर्गीय पतिराम बघेल, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला तुर्रेबेड़ा विकासखण्ड माकड़ी स्थायी पता ग्राम ओण्डारगांव पोस्ट बेलगांव तहसील माकड़ी जिला कोण्डागांव,श्री प्रभुवन पटेल पत्नी स्वर्गीया ऐनो पटेल सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला सिंगनपुर विकासखण्ड केशकाल स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट किशनपुरी तहसील नरहरपुर जिला कांकेर, श्री राहूल कुमार साहू पिता स्वर्गीय राजू राम साहू सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला बड़गई विकासखण्ड फरसगांव स्थायी पता ग्राम कन्हारगांव पोस्ट उरन्दाबेड़ा तहसील फरसगांव जिला कोण्डागांव, श्रीमती जमुना कुंजाम पति स्वर्गीय केशवलाल कुंजाम सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला कोरगांव बिन्झे विकासखण्ड केशकाल स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट सिंगनपुर तहसील केशकाल जिला कोण्डागांव, श्री राजेन्द्र कुमार भण्डारी भाई स्वर्गीय अजय भण्डारी भृत्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला माकड़ी विकासखण्ड माकड़ी स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट बड़ेडोंगर तहसील फरसगांव जिला कोण्डागांव,श्री मनीष कुमार वैद्य पिता स्वर्गीय टंकेश्वर वैद्य भृत्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मोहलई विकासखण्ड कोण्डागांव स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट सोनाबाल तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव और श्रीमती निलबती नेगी पति स्वर्गीय राम विलास नेगी सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला मुलनार विकाखण्ड कोण्डागांव स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट जामगांव तहसील केशकाल जिला कोण्डागांव सम्मिलित है।
उक्त 8 आवेदकों के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शासन के निर्देशानुसार परिवार के किसी भी सदस्य के शासकीय सेवा में नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । इनके परिवार में किसी भी सदस्य के शासकीय सेवा में नहीं होने के संबंध में किसी को भी कोई आपत्ति हो, तो वे 27 जून 2023 तक दावा-आपत्ति अभ्यावेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टोरेट कोण्डागांव में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति सम्बन्धी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।