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कोण्डागांव,19 जून 2023: छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा-6 में ग्रामसभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। राज्य शासन के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना है। ग्रामसभा के आयोजन हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कोटवार के माध्यम से विशेष मुनादी एवं प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि ग्रामीणजन अधिक से अधिक संख्या में ग्रामसभा में उपस्थित होकर चर्चा एवं कार्यवाही के दौरान सहभागिता निभा सकें। उक्त परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री दीपक सोनी द्वारा परिपत्र जारी कर जून माह में जिले के अंतर्गत ग्रामसभा आयोजित करने हेतु निर्देश प्रसारित करने सहित ग्रामसभा के लिए एजेन्डा निर्धारित किया गया है। जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिये एक समय सारिणी तैयार कर ली जाये एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों -कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी जाये।
जिले के अंतर्गत माह जून 2023 में आयोजित किये जाने वाले ग्रामसभा में विशेष रूप से चर्चा करने निर्धारित एजेन्डा के अनुसार ग्रामसभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन,पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन,पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन,महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा,ग्राम गोठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा,सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा-गरवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना से संबंधित चर्चा,सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायत द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उससे लाभान्वित हितग्राहियों के नामों का वाचन,
जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लम्बित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों से बचाव एवं उपचार सम्बन्धी कार्ययोजना पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरुकता निर्मित करना, ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य के शत-प्रतिशत हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पंजीयन पूर्ण किये जाने हेतु उक्त कार्य में समस्त मितानिनों, पंचायत सचिव रोजगार सहायकों इत्यादि को आयुष्मान कार्ड पंजीयन से वंचित व्यक्तियों को पंजीयन हेतु निर्धारित शिविर तक भेजने हेतु प्रोत्साहित करना, ग्राम पंचायत विकास योजना वर्ष 2023-24 हेतु निर्मित कार्ययोजना का वाचन एवं अनुमोदन कराया जाना है।
उपरोक्त बिन्दु सभी ग्राम सभाओं के लिये लागू होगा, इसके अतिरिक्ति अनुसूचित क्षेत्र यथा संविधान के 5 वीं अनुसूची अन्तर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध यथा अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 का प्रत्येक ग्राम सभा में वाचन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार, छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 की नियम 7 के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में ग्रामसभा अध्यक्ष का चुनाव, ग्रामसभा में पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत संसाधन योजना और प्रबंधन समिति तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन एवं सदस्यों का चयन, ग्राम सभा में पेसा नियम 23 के तहत प्रस्ताव पारित कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम सभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने की कार्यवाही,पेसा नियम 2022 के कंडिका 24 एवं 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत मानव संसाधनों एवं स्थानीय संस्थाओं के समीक्षा के संबंध में चर्चा,पेसा नियम 2022 के अन्तर्गत लघु जल निकायों के लीज एवं बाजारों के नीलामी के संबंध में चर्चा और छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 के अन्तर्गत साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध में चर्चा किये जाने कहा गया है।