राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी…

www.khabarwala.news

schedule
2023-06-10 | 15:55h
update
2023-06-10 | 15:55h
person
khabarwala.news
domain
khabarwala.news
राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी…

raipur@khabarwala.news

रायपुर, 10 जून 2023: राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये है, जो तत्काल प्रभावशील किए गए है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि केश शिल्पी एक परम्परागत व्यवसाय के रूप में प्रचलित है। इस व्यवसाय में संलग्न संवर्गों के समय कल्याण, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, सामाजिक पुनर्वास, केश शिल्प तकनीक के विकास के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में रखा गया है।

 

राज्य स्तरीय सलाहकार समिति – केश शिल्प में संलग्न कामगारों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान, कल्याण की नीति, कार्य योजना, नवाचार, अंतर्विभागीय समन्वय बनाये जाने तथा सुझाव दिये जाने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। समाज कल्याण मंत्री सलाहकार समिति के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष समिति के उपाध्यक्ष होंगे। सचिव राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड राज्यस्तरीय समिति के सदस्य सचिव होंगे। इस समिति के सदस्यों में उपाध्यक्ष राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड, सदस्यगण छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड, सचिव समाज कल्याण विभाग, सचिव श्रम विभाग विभाग, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिव कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, संचालक समाज कल्याण संचालनालय को शामिल किया गया है।

Advertisement

 

छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड का उदेश्य एवं कार्य होगा कि वह परम्परागत केश शिल्प में संलग्न संवर्ग के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देगा। केश शिल्प को व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए योजनाएं बनाएगा तथा मानव संसाधन विकास हेतु कौशल उन्नयन के रूप में विकसित करेगा। इसके अलावा केश शिल्प के कार्य में संलग्न कामगारों के संबंध में नीतिगत सुझाव देगा। इस कार्य में संलग्न कामगारों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु नीति तैयार कर उसकी अनुशंसा शासन को प्रेषित करेगा। केश शिल्प में संलग्न कामगारों के बच्चों को प्रशिक्षित व शासकीय सुविधाओं के संबंध में नीतिगत सुझाव भी देगा।

 

छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का प्रशासकीय विभाग समाज कल्याण विभाग होगा साथ ही बोर्ड के प्रशासकीय कार्य सुविधा के मद्देनजर समाज कल्याण संचालनालय द्वारा समय-समय पर आवश्यक आदेश निर्देश जारी किये जा सकेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एवं नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी। इनकी पदावधि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 3 वर्ष की होगी तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

 

छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के क्रियाकलाप कुशलतापूर्वक तथा नियमों के अनुसार चले। वह बोर्ड के समस्त क्रियाकलाप, प्रशासकीय एवं वित्तीय कार्यों का अनुमोदन देगा। अध्यक्ष बोर्ड के क्रियाकलाप के संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा। बोर्ड की बैठक आहूत करेगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए समस्त विनिश्चियों का उचित रीति से क्रियान्वय हो रहा है। बोर्ड की बैठक, सामान्यतः 6 मास कालावधि अर्थात एक वर्ष में कम से कम दो बार बोर्ड के मुख्यालय अथवा ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाये। बोर्ड के अध्यक्ष किसी भी समय बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन किया जा सकेगा। केश शिल्प में संलग्न कामगारों के कौशल उन्नयन हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं जहां पर मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं, द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

Advertisement

Imprint
Responsible for the content:
khabarwala.news
Privacy & Terms of Use:
khabarwala.news
Mobile website via:
WordPress AMP Plugin
Last AMPHTML update:
10.03.2026 - 17:38:23
Privacy-Data & cookie usage: