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राजनांदगांव 03 जून 2023।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम व उप निर्वाचन 2023 के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र सीमा अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग पर पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया दिया है। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडीस्पीकर) का उपयोग सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों और कार्यकार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। इस ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न केवल स्थायी मंच पर होता है, वरन वाहनों तथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो,स्कूटर, रिक्शा आदि पर घुम-घुम कर किया जाता है। इन लाउडस्पीकरों को ऊंची आवाज में प्रयोग किये जाने से विद्यार्थी वर्ग गंभीर रूप से अशांत हो जाते हैं। क्योंकि इससे इनका अध्ययन बाधित होता है। साथ ही साथ वृद्ध व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। निर्वाचन अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र के अवैधानिक प्रयोग से जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने इन तथ्यों के आधार पर पहलुओं के विचार किये जाने के उपरांत में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत वार्ड की सीमा के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जाना अथवा कराया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग चुनाव प्रचार के वाहनों एवं चुनावी सभा में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जाएगा। किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किया जाएगा। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडीस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवर्य होगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यत: किया सकता है। परंतु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, जनपद पंचायत, न्यायालय परिसर, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति मे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।