raipur@khabarwala.news
रायपुर, 20 अप्रैल 2023 : बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम ने 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सभी जिलों को पत्र लिखकर समय रहते बाल विवाह की रोकथाम की कार्यवाही एक अभियान के रूप में योजनाबद्ध तरीके से करने कहा है। बाल विवाह किये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाये ।
छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अनुशंसा पत्र जारी कर कहा है कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए समय रहते कार्यवाही करना जरूरी है। विवाह के दिन ही जाकर रोकथाम करने पर बहुत कठिनाईयों का समना करना पड़ता है। आयोग ने कलेक्टरों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए पुलिस, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने कहा गया है। आयोग ने कहा है कि पंचायत तथा क्लस्टरवार नोटल अधिकारियों की तैनाती की जाये । बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का सहयोग भी लिया जाये । जिला प्रशासन द्वारा ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली जाये जहां पहले भी बाल विवाह के मामले अधिक आये हैं। गांव में सरपंचों द्वारा मुनादी और प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाये। सामुदायिक भवनों को विवाह के लिए देने से पहले तथा वैवाहिक कार्ड छापने के पहले वर व वधु की जन्मतिथि से संबंधित जानकारी लेकर आश्वस्त हो जायें।