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धमतरी 10 अप्रैल 2023 : प्रदेश सहित जिले में एक्सोटिक मांगूर (कलेरियस गेरीपिनस) और बिग हेड (हाइपोप्थेलमिक्थीस नोबीलीस) मछलियांे के मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन और पालन को प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है। सहायक संचालक, मछलीपालन विभाग ने बताया कि उक्त मछलियों के प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में छ.ग. मत्स्य क्षेत्र (संशोधन अधिनियम 2015) के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।