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– राज्य में कड़ाई से लागू किये जाएंगे तंबाकू नियंत्रण कानून
– सभी शैक्षिणिक संस्थाओं को किया जाएगा तंबाकू मुक्त
रायपुर 29 मार्च 2023, तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के उपयोग एवं उपभोग को हतोत्साहित करने राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। फिर भी राज्य में वयस्कों सहित बच्चों द्वारा तंबाकू का उपयोग चिंताजनक है। इसी कड़ी में मंत्रालय के सभाकक्ष में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव छ. ग. शासन श्रीमती रेणु जी पिल्ले ने किया।
इस बैठक में सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छग शासन सहित अन्य प्रमुख विभागों के सचिव व उनके प्रतिनिधि तथा संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित अन्य विभागों के उच्च अधिकारी, द यूनियन के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, श्री सत्य साईं, पहल फाउंडेशन वोलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ( वीएचएआई) एवं अन्य गैर सरकारी संघठनो के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया गया साथ ही तंबाकू नियंत्रण की दिशा में आ रही चुनौतियों को साझा किया। तम्बाकु नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधान जैसे कोटपा एक्ट 2003, कोटपा छत्तीसगढ़ संसोधन अधिनियम 2021, ई सिगरेट पर प्रतिबंध कानून 2019 का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने समस्त अनिवार्य विभागों के माध्यम से उचित कार्यवाही की बात कही गई।
बैठक में मुख्य रूप से इन विषयों पर हुई चर्चा :- तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्था, टोबेको मोनिटरिंग एप, डब्लूएचओ की एफसीटीसी 5.3 की रणनीति, तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, वेंडर लाइसेंसिंग, तंबाकू मुक्त कार्यालयों सहित तंबाकू नियंत्रण के लिए प्रभावी अन्य नीतियों पर चर्चा की गई।