सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह अप्रैल 2023 में राशनकार्डधारियों को 2 माह का एक मुश्त किया जाएगा खाद्य वितरण…

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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह अप्रैल 2023 में राशनकार्डधारियों को 2 माह का एक मुश्त किया जाएगा खाद्य वितरण…

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नारायणपुर, 21 मार्च 2023 : खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कस्टम मिलिंग के पश्चात् चावल उपार्जन के लिए गोदामों में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्रचलित सभी राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल एवं मई 2023 हेतु पात्रता अनुसार चावल का वितरण किया जाएगा। जिला खाद्य अधिकारी श्री हुलेश डउसेना ने बताया कि जिलें के सभी राशनकार्डधारियों माह अप्रैल एवं मई 2023 हेतु पात्रता अनुसार चावल का आवंटन एवं विरतण माह अप्रैल 2023 में एक मुश्त किए जाने हेतु आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न का भण्डारण उचित मूल्य दुकानों में समय पर करते हुए 2 माह का चावल एवं अन्य राशन सामग्री के परिवहन हेतु आवश्यक वाहनों की व्यवस्थता एवं भंडारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरीय क्षेत्र में सुरक्षित भंडारण स्थल के चिन्हांकन की कार्यवाही पूर्ण कराकर राशन सामग्री का भण्डारण किया जायेगा। जिलें में अप्रैल 2023 में 02 माह के मंडारित खाद्यान्न की निगरानी समिति के माध्यम से तथा खाद्य निरीक्षक द्वारा पुष्टि कर लिया जाये एवं भंडारित खाद्यान्न का किसी भी प्रकार से व्यपवर्तन ना हो यह सुनिश्चित किया जाये एवं 02 माह के चावल वितरण की सूचना, सभी राशन कार्ड धारियों को मुनादी प्रेस विज्ञप्ति एवं समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों में बैनर पोस्टर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं।

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उन्होने बताया कि चावल को छोड़कर शेष राशन सामग्री जैसे- शक्कर, नमक, करोसिन एवं अनुसूचित क्षेत्रों में चना की माहवार पात्रता अनुसार ही वितरण कराया जायेगा एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकान हेतु चावल उत्सव के आयोजन की तिथी का निर्धारण कराकर चावल उत्सव के दिन राशनकार्डधारियों को 2 महिने का चावल वितरित किया जायेगा। राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को 02 माह के चावल का भंडारण एवं वितरण व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में सभी राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल एवं मई 2023 हेतु पात्रता अनुसार चावल का आबंटन एवं विरतण माह अप्रैल 2023 में एक मुश्त जिलें के समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों में हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित् करने कहा गया है।

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