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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किए जाने हेतु आज बिलासपुर जिले के थाना तारबाहर के अंतर्गत डॉ अनिल श्रीवास्तव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का अनुपालन एवं सर्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रोत्साहित की जाने वाली वस्तुओं के निषेध हेतु धारा 4 के तहत होटल, रेस्टोरेंट एवं चाय नाश्ता केंद्रों पर व नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने एवं उससे संबंधित धारा 6 के तहत चेतावनी बोर्ड न लगाए जाने हेतु तंबाकू विक्रय केंद्र पर चलानी कार्यवाही की गई|
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्थान जैसे कि होटल रेस्टोरेंट गार्डन, स्कूल, कार्यालय, सिनेमा, हॉल ,मॉल बस स्टैंड रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है तथा इन सर्वजनिक स्थानों के मालिक /प्रबंधक /इंचार्ज का दायित्व है कि वह धूम्रपान निषेध क्षेत्र का सूचना बोर्ड कोटपा अधिनियम के निर्देशानुसार अपने संस्थान के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करेंगे तथा धूम्रपान को पूर्ण रूप से निषेध का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा यदि इन सर्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तथा सार्वजनिक स्थान का मालिक इंचार्ज या प्रभारी ऐसा करने में विफल होता है तो उसे कोटपा अधिनियम की धारा चार के उल्लंघन के तहत ₹200 तक की जुर्माना राशि के दंड का प्रावधान है तथा 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्ति को या व्यक्ति के द्वारा कोई तंबाकू उत्पाद का विक्रय करता है तो वह कोटपा अधिनियम की धारा 6 अ का उल्लंघन माना जाता है साथ ही समस्त विक्रय केंद्रों पर जहां तंबाकू उत्पाद विक्रय किया जाता है उन स्थानों पर धारा 6 से संबंधित चेतावनी बोर्ड जिस पर स्पष्ट रूप से 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है यह लिखा होना अनिवार्य है यदि कोई विक्रय केंद्र यह बोर्ड प्रदर्शित करने में विफल होता है तो वह धारा 6 के उल्लंघन के तहत ₹200 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है| प्रवर्तन दल द्वारा विक्रय केंद्रों व होटल रेस्टोरेंट चाय दुकानों को उक्त नियमों के अनुपालन हेतु जानकारी प्रदाय की गई| साथ ही तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन एवं बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद की बिक्री न करने की चेतावनी दी गई जिसके उल्लंघन होने पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत धारा 5 व धारा 7 का उल्लंघन है जिसके लिए जब्ती एवं 5 साल तक की सजा का प्रावधान है|
आज की चालानी कार्यवाही में कुल 13 संस्थान एवं एक व्यक्तिगत चालान किए गए जिसमें कुल 2400 रुपए की जुर्माना राशि वसूली की गई उक्त कार्यवाही जिला नोडल अधिकारी डॉ बीके वैष्णव एवं तारबहार थाना प्रभारी श्री मनोज नायक के समन्वय से खाद्य एवं औषधि निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार एवं श्रीमती सोनम जैन, सहायक उप निरीक्षक श्री मोतीलाल सूर्यवंशी, प्रधान आरक्षक श्री अशोक नामदेव के दल द्वारा किया गया जिसमें संभागीय समन्वयक द यूनियन के द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदाय किया गया|