आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को एनपीएस और ओपीएस की तुलनात्मक पहलू से अवगत कराने कार्यशाला आयोजित…

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आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को एनपीएस और ओपीएस की तुलनात्मक पहलू से अवगत कराने कार्यशाला आयोजित…

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 14 फरवरी 2023/ कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया के निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को एनपीएस और ओपीएस की तुलनात्मक पहलू से अवगत कराने कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रस्तुतीकरण के जरिए एनपीएस और ओपीएस की तुलनात्मक जानकारी दी गई।

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कार्यशाला में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को प्रस्तुतीकरण के जरिए ओपीएस एवं एनपीएस के तुलनात्मक विवरण से अवगत कराया गया। उन्हे बताया गया कि ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा होती है जबकि एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा नहीं होेती। ओपीएस में शासन द्वारा समय-समय पर देय डीए पर बढ़ोतरी होती है जबकि एनपीएस में नहीं होती। ओपीएस में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर पूरी पेंशन का प्रावधान है जबकि एनपीएस में 20 प्रतिशत नगद तथा शेष 80 प्रतिशत राशि का ब्याज पेंशन के रूप में प्रावधान है। ओपीएस में सेवाकाल में मृत्यु होने पर परिवार पेंशन का प्रावधान है जबकि एनपीएस में परिवार पेंशन नहीं है। ओपीएस में जीपीएफ से आंशिक निकासी का प्रावधान है जबकि एनपीएस में विशेष परिस्थिति में मात्र 3 बार सिर्फ 25 प्रतिशत निकासी का प्रावधान है। ओपीएस में सेवा निवृत्ति उपरांत आयकर नहीं देना पड़ता जबकि एनपीएस में आयकर देय है। ओपीएस में ब्याज दर राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार होता है जबकि एनपीएस में शेयर पर निर्भर होता है।

कार्यशाला में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यक्तिगत रूचि लेते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से 24 फरवरी तक अनिवार्य रूप से विकल्प लेने और कार्मिक सम्पदा की वेबसाइट में अपडेट करने तथा माह फरवरी 2023 का वेतन आहरण विकल्प चयन के पश्चात ही करने के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में अपर कलेक्टर श्री बीसी एक्का, जिला कोषालय अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार श्रीवास, सहायक कोषालय अधिकारी श्रीमती बबीता शर्मा, पेंशन शाखा प्रभारी श्री अवनीश नामदेव उपस्थित थे।

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