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रायगढ़, 7 जनवरी2023 :कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वायरस से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार एवं नियंत्रण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण)अधिनियम 2015 के अंतर्गत राज्य में पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालक/बालिकाओं में संक्रमण रोकने एवं संक्रमण की अवस्था में नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था में निवासरत बच्चों को हाथ की स्वच्छता का नियमित रूप से अभ्यास कराते हुए उन्हें बार-बार साबुन व साफ पानी से कम से कम 40 सेकेण्ड तक हाथ धोने हेतु प्रेरित करें। खांसते व छींकते समय रूमाल या कपड़े से मुंह और नाक को ढंकने हेतु प्रेरित करें एवं नाक, मुंह, आंख या चेहरे को छूने से बचने की सलाह दें। संस्था परिसर में कार्यरत स्टॉफ या बालक/बालिकाओं में किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण जैसे (खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई)हो तो अविलम्ब नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/डॉक्टर के पास ले जाये एवं ऐसे बच्चों के उपचार हेतु पृथक से कक्ष चिन्हांकित कर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। संस्था में बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं आवासीय स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें जैसे नियमित रूप से कपड़ो को धोना, कमरों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखें। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों एवं इसके संभावित खतरों की जानकारी आवासीय बालक/बालिकाओं को आवश्यक रूप से प्रदान करें। बच्चों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों जैसे पार्क, मॉल, बाजार आदि ले जाने से बचें। बाल देखरेख संस्थाओं को कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे (मॉस्क लगाना, परस्पर भौतिक दूरी एवं हाथ एवं मुंह को साफ रखना)का पालन किए जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करें। कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रथम एवं द्वितीय डोज शत-प्रतिशत करवाने के संबंध में आवश्यक पहल करें। कोरोना वायरस के लक्षण होने पर शासकीय जिला चिकित्सालय/राज्य सर्वेलेंस इकाई नंबर 0771-2235091, 9713373165 या टोल फ्री नंबर 104 पर तत्काल संपर्क करें। चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 10988 नंबर डायल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।