सभी विभागों के सहयोग से संभव होगा राज्य में तंबाकू नियंत्रण-भोस्कर विलास संदीपान…

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तंबाकू नियंत्रण के लिए सामाजिक संस्थाओं को लाया गया एक मंच पर

रायपुर 05 जनवरी 2023 :  तंबाकू नियंत्रण की दिशा में अधिक प्रयास और आने वाली पीढ़ी को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ भोस्कर विलास संदीपान की अध्यक्षता में सभी गैर शासकीय संस्थाओं के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं द यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान एमडी एनएचएम द्वारा प्रमुखता से युवा पीढ़ी को तंबाकू की लत से बचाने के लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास करने एवं लोगों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कार्य करने के निर्देश दिये।

राज्य में तंबाकू नियंत्रण की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इसी कड़ी में राज्य स्तर पर सभी गैर शासकीय संस्थाओं को एक मंच पर ला कर तंबाकू नियंत्रण की गंभीरता से अवगत कराया गया। राज्य में तंबाकू मुक्त नीतियों को लागू किये जाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने का सुझाव भी दिया गया।

राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराते हुये बताया गया की ग्लोबल एडल्ट सर्वे के अनुसार राज्य की कुल आबादी का 39.1 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते है एवं 21.9 प्रतिशत आबादी कार्यस्थल पर तंबाकू का उपयोग करती हैं। जो कि चिंता का विषय है। तंबाकू उत्पादकों द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है । राज्य में एैसे बहुत सारे तंबाकू उत्पाद है, जो कोटपा एक्ट 2003 की धारा 7 का अनुपालन नहीं करते हैं । इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन कर कोटपा एक्ट की धारा 5 का उल्लंघन भी किया जाता है । जिस पर सभी को उचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

इस राज्य स्तरीय बैठक में द यूनियन के डिप्टी रिजनल डायरेक्टर आशीष पाण्डेय द्वारा देश में प्रभावशील कानूनों एवं नीतियों से अवगत कराते हुये तंबाकू नियंत्रण के लिए भारत सरकार स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों की जानकारी से अवगत कराया गया। द यूनियन के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार डॉ.अमित यादव द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों सहित ऑनलाइन एमआईएस की जानकारी दी गई। तंबाकू नियंत्रण के लिए सभी विभागों की भूमिका एवं उचित निगरानी तथा नियंत्रण के उदेश्य से वेंडर लायसेंसिग के विषय में बताया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि किस प्रकार तंबाकू उत्पाद निर्माताअें द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 5 एवं 7 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

बैठक के अंत में खुली चर्चा के माध्यम से सभी गैर शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों से तंबाकू नियंत्रण को और अधिक प्रभावी किये जाने हेतु सुझाव दिये गये एवं तंबाकू नियंत्रण हेतु अपन-अपने स्तर से आवश्यक सहयोग हेतु सहमति दी गई।

 

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