तंबाकू नियंत्रण एवं निषेध अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने की कवायद…

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तंबाकू नियंत्रण एवं निषेध अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने की कवायद…

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– स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने को समस्त पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी

रायपुर, 31 दिसंबर 2022, तंबाकू-धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। इसके उपयोग से कई बीमारियों के होने की संभावना रहती है। इसलिए इससे बचाव एवं जागरूकता के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यभर में लगातार प्रयास किए जा रहे है। साथ ही तंबाकू उत्पाद निषेध अधिनियम कोटपा के अनुपालन पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब पुलिस विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर तंबाकू नियंत्रण एवं निषेध अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने का कार्य करेगा। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ ने समस्त पुलिस अधीक्षकों (रेल सहित) को पत्र जारी किया है।

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जारी पत्र में तंबाकू नियंत्रण के लिए समस्त शासकीय कार्यालयों में नोडल अधिकारी नामांकित किए जाने एवं प्रत्येक बैठक में तंबाकू नियंत्रण के लिए किए गए कार्यों की जानकारी साझा करने को कहा गया है। जारी पत्र में पुलिस महानिदेशक ने स्वास्थ्य संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भीम सिंह द्वारा प्रेषित किए गए पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने तंबाकू नियंत्रण एवं तंबाकू उत्पाद निषेध अधिनियम कोटपा ( सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट अधिनियम ) 2003 को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना है। इसके लिए पुलिस विभाग का समन्वय स्वास्थ्य विभाग के साथ होना आवश्यक है। इसी के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक ने समस्त पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने, राज्य स्तरीय समन्वय समिति की नियमित समीक्षा में तंबाकू नियंत्रण एवं विभाग द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी साझा करने को आवश्यक बताया है। इससे तंबाकू मुक्त संस्थान एवं जिला बनाने में फायदा मिलेगा साथ ही अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही भी सुनिश्चित करने में आसानी होगी। इसके लिए सहायक पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स सेल तथा अअवि को नोडल अधिकारी नामांकित भी किया है।

होगा लाभ- शैक्षणिक संस्थानों, शहर एवं विभागों को तंबाकू-धूम्रपान मुक्त बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कोटपा अधिनियम की विभिन्न धाराओं की सतत निगरानी करने और अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के लिए प्रवर्तन दल का जिलेवार गठन भी किया गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों , विभिन्न विभागों में निगरानी दल का गठन भी हुआ है। बावजूद इसके तंबाकू नियंत्रण पूरी तरह से नहीं हो रहा था। इसके लिए बीते दिनों स्वास्थ्य संचालक भीम सिंह ने पुलिस विभाग को पत्र भेजकर तंबाकू नियंत्रण के लिए विभागीय नोडल अधिकारी नामांकित किए जाने का आग्रह किया था। जिसके आलोक में पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ द्वारा उपरोक्त आदेश जारी किया। जिसके बाद चालानी कार्रवाई करने, अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने, जिले को तंबाकू मुक्त करने तथा प्रतिबंधित विज्ञापनों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित करने पर रोक लगाई जा सकेगी।

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