त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23: पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावीशील… – www.khabarwala.news

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23: पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावीशील…

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त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23: पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावीशील…
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कोरिया 15 दिसम्बर 2022 :त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 की घोषणा के साथ ही कोरिया जिले के पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले में लोक परिशांति बनाए रखने धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की है। जिसके तहत कोरिया जिले के पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पंचायत उप निर्वाचन होना है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोट सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क या रास्ता, सार्वजनिक सभाएं व अन्य स्थानों पर नही चलेगा।

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इसी तरह कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नही निकालेगा और न ही आपत्ति जनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नही होगा जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नही होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता व वृद्वावस्था होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।

इस निषेधाज्ञा के तहत निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील, ब्लॉक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंचायत के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न ही धरना दिया जाएगा और न ही नारेबाजी की जायेगी। इसी तरह निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस व धरना आयोजित करने के पूर्ण उसकी विधिवत सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े सक्षम अधिकारी को लिखित में देकर उनसे अनुमति प्राप्त की जाएगी। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति कोरिया राजस्व जिला के अंतर्गत पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा, न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा व जुलूस में उपयोग करेगा।

उप निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति के द्वारा बिना संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार की नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। किसी व्यक्ति द्वारा आदेश के उल्लंघन पाए जाने पर भा.द.वि की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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