पेंशन प्रकरणों का ई-कोष अन्तर्गत ऑनलाइन किया जा रहा है निराकरण

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रायपुर, 24 नवम्बर 2022 :सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण ऑनलाइन पद्धति से किया जा रहा है। इसके लिए आभार आपकी सेवाओं का पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन 31 मई 2018 से किया जा रहा है। शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में दर्ज वेतनमानों का अनुमोदन संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय द्वारा सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों व उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्धारित समयावधि में किया जा रहा है। पेंशन प्रकरणों में आ रही समस्याओं एवं त्वरित निराकरण हेतु संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालयों द्वारा अपने संभाग के विभिन्न जिलों में लगातार पेंशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

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अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु वित्त निर्देश 28/2018 जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत पेंशन प्रक्रिया के निराकरण से संबंधित समस्त कार्यालय हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। जारी निर्देश अनुसार शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त होने के 2 वर्ष पूर्व संबंधित कर्मचारी का पेंशन प्रकरण बनाने की प्रक्रिया शुरू कर 3 माह पूर्व प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। पेंशन प्रकरण भेजने की जिम्मेदारी संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के कार्यालय प्रमुख की है। प्रकरण प्राप्त होने पर संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा 30 दिवस के भीतर प्रकरण का निराकरण कर पीपीओ जारी करते हुए प्रकरण कोषालय अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। साथ ही पेंशनर को एसएमएस द्वारा पेंशन प्रकरण की जानकारी दी जाती है।

किसी प्रकरण में संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा आपत्ति लगाए जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा 15 दिवस के भीतर आपत्ति का निराकरण कर प्रकरण वापस संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किया जाना वित्त निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। पेंशन प्रकरणों में पेंशनरों से संबंधित कार्यालय प्रमुखों की ओर से ही पेंशन कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्ति के निराकरण में विलंब के कारण ही पेंशन प्रकरणों के निराकरण में विलंब की स्थिति निर्मित होती है। पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए ई-कोष अंतर्गत पेंशन विकल्प अंतर्गत हेल्पलाईन नंबर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है तथा पेंशन प्रकरण के निराकरण में किसी प्रकार की समस्या होने पर पेंशनर हेतु लॉगिन द्वारा आभार पोर्टल पर ऑनलाईन शिकायत की व्यवस्था है।

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