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बिहान कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में तंबाकू निषेध अधिनियम की दी गई जानकारी
बलौदाबाजार, 15 नवंबर 2022, जिले को तंबाकू मुक्त बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं, विभागों एवं संगठनों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव एवं तंबाकू उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए बनाए गए अधिनियम की जानकारी लोगों को दी जा रही है। इसी कड़ी में तंबाकू उत्पादों के उपयोग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं कोटपा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने के उद्देश्य से जिले के बिहान कार्यक्रम अंतर्गत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव की जानकारी प्रदान की गई साथ ही विशेष तौर पर तंबाकू निषेध अधिनियम (कोटपा अधिनियम 2003) के प्रावधानों की विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई।
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम पी महिश्वर के मार्गदर्शन में आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में क्लस्टर संगठन की महिला सदस्य काफी संख्या में उपस्थित हुई। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी हासिल की। साथ ही कोटपा अधिनियम 2003 के बेहतर क्रियान्वयन किए जाने हेतु अधिनियम की धारा एवं प्रावधानों की विस्तार पूर्वक जानकारी भी उन्हें प्रदान की गई l कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने नशा सेवन नहीं करने, नशामुक्त समूह गठित करने, तंबाकू के दुष्प्रभावों का ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा ग्राम संगठन के सहयोग से ग्राम सभा में कोटपा अधिनियम के क्रियान्वयन को बेहतर करने हेतु प्रस्ताव रखेंगे जैसे सुझाव दिए। साथ ही इन सुझावों का अनुपालन भी ग्राम स्तर पर करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- बिहान अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर महिलाओं समूह में संगठित महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्लस्टर स्तर पर उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में जिला कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अनुपमा तिवारी ने राष्ट्रीय तंबाकू सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के समस्त धाराओं की जानकारी प्रदान की। जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम विनोद पटेल ने बताया: “जिले को तंबाकू मुक्त बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी जागरूक कर उनके माध्यम से समुदाय को जागरूक किया जाएगा। इसलिए महिला समूह को जागरूक किए जाने उपरोक्त कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में राष्ट्रीय तंबाकू सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के समस्त धाराओं की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही समस्त सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड प्रदर्शित करने, समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु 100 गज के दायरे पर तंबाकू विक्रय के प्रतिबंधित होने, धारा 5 के तहत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध, बिना वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थों के विक्रय पर सख्ती से कार्यवाही करने के संबंध में भी बताया गया।“ कार्यक्रम में द यूनियन संस्था के प्रतिनिधि विलेश राउत एवं संजय नामदेव ने सहयोग दिया।
ग्रामीण स्तर पर महिलाएं करेंगी समुदाय को जागरूक- समुदाय स्तर पर तंबाकू के दुष्प्रभाव के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कोटपा अधिनियम के क्रियान्वयन किए जाने में महिलाएं सहयोग करेंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर सहयोग के लिए ही उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान महिला संगठन के सदस्यों द्वारा तंबाकू सेवन छोड़ने और दूसरों को छुड़वाने का संकल्प भी लिया गया।