तंबाकू उत्पाद अधिनियम का पालन कर जिले को तंबाकू मुक्त बनाने का होगा प्रयास…

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तंबाकू उत्पाद अधिनियम का पालन कर जिले को तंबाकू मुक्त बनाने का होगा प्रयास…

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– अंतर्विभागीय कार्यशाला में विभाग प्रमुखों ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम के बारे में जाना

– समस्त विभाग कार्यालय परिसर में धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगाएं और धाराओं के उल्लंघन पर करें कार्यवाही: कलेक्टर

मुंगेली, 14 सितंबर 2022, तंबाकू उत्पाद अधिनियम का पालन करते हुए जिले को तंबाकू मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस क्रम में कलेक्ट्रेट में अंर्तविभागीय उन्मुखीकरण कार्यशाला सह अंर्तविभागीय बैठक का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग एवं द यूनियन संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर राहुल देव ने की। इस दौरान राज्य विधिक सलाहकार ख्याति जैन ने राष्ट्रीय तंबाकू सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के समस्त धाराओं की जानकारी प्रदान की। साथ ही कलेक्टर ने समस्त विभागीय कार्यालय परिसर में धारा 4 के तहत धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगाने और इन धाराओं के उल्लघंन होने पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।

कार्यशाला के दौरान राज्य विधिक सलाहकार ख्याति जैन ने राष्ट्रीय तंबाकू सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के समस्त धाराओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने समस्त सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड प्रदर्शित करने, समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु 100 गज के दायरे पर तंबाकू विक्रय के प्रतिबंधित होने, धारा 5 के तहत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध, बिना वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थों के विक्रय पर सख्ती से कार्यवाही करने के संबंध में भी बताया।

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इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मधुलिका सिंह ठाकुर ने बताया:” राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कई गतिविधियों की गई हैं। साथ ही प्रवर्तन दल, जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है । राज्य से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप समस्त शासकीय कार्यालयों में धूम्रपान निषेध क्षेत्र के बोर्ड प्रदर्शित किए जा चुके हैं एवं नगर पालिका से सहयोग लेते हुए तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों को हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है।“

इस अवसर पर द यूनियन संस्था के संभागीय सलाहकार संजय नामदेव ने तंबाकू मुक्त/ धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किए जाने हेतु रणनीति के संबंध में बताते हुए कहा:” यदि कोटपा अधिनियम 2003 के समस्त धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है तो जिले को तंबाकू मुक्त जिला घोषित किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य के जशपुर शहर एवं सरगुजा जिला धूम्रपान मुक्त घोषित किए जा चुके हैं।“

जिला कार्यक्रम प्रबंधक उत्कर्ष तिवारी ने बताया:”जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर इस पर तेजी से कार्य किया जाएगा। जिससे जिले को तंबाकू मुक्त बनाया जा सकेगा ।“ कार्यक्रम में समस्त विभाग के प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला इकाई के सदस्य जिला नोडल अधिकारी डॉ कमलेश खैरवार एवं द यूनियन संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

तंबाकू मुक्त जिले के लिए निर्देश- इस दौरान कलेक्टर राहुल देव ने समस्त विभागीय कार्यालय परिसर में धारा 4 के तहत धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगाने , तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4 और 6 के उल्लघंन होने पर कार्यवाही सुनिश्चित करने को निर्देशित किया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को नगरी निकाय एवं पुलिस विभाग के सहयोग से शैक्षिक संस्थानों के 100 गज मे स्थापित तंबाकू विक्रय केंद्रों को हटाने तथा कोटपा अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों को लागू कर तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने को कहा है। इसके अलावा राज्य से प्राप्त निर्देश के अनुसार जिले से तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को जल्द से जल्द हटाने, बिना चित्रात्मक चेतावनी के बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। ताकि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने का प्रयास सफल हो सके।

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