राज्यपाल उइके ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक का किया अनुमोदन…

raipur@khabarwala.news

रायपुर, 07 सितम्बर 2022 : राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु प्रस्तुत विधेयक का अनुमोदन कर दिया है। 

संशोधन के बाद यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा। इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा तथा राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से यह प्रवृत्त होगा।

उक्त विधेयक में संशोधन कर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात सरल क्रमांक 16 जोड़ा गया है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 16 वें निजी विश्वविद्यालय ‘‘आंजनेय विश्वविद्यालय’’ के संचालन की स्वीकृति दी गई है। आंजनेय विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर ग्राम-नरदहा, तहसील-मंदिर हसौद, जिला-रायपुर में है। इस विश्वविद्यालय में पत्रकारिता/जनसंचार/मीडिया, कला/मानविकी/समाज विज्ञान, विधि, व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, ललित कला/प्रदर्शन कला/दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला, होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा, विज्ञान/अनुप्रयुक्त विज्ञान, अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तुशिल्प/डिजाईन, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास में स्नातक, स्वास्थ्य एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, पैरामेडिकल/नर्सिंग, पुनर्वास विज्ञान, संस्कृत ध्वन्यात्मक उपाधि (संस्कृत साउंडिंग डिग्री) एवं शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संचालित होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *