एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के उपर होगी कार्यवाही…

www.khabarwala.news

schedule
2022-08-23 | 16:37h
update
2022-08-23 | 16:37h
person
khabarwala.news
domain
khabarwala.news
एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के उपर होगी कार्यवाही…

raipur@khabarwala.news

बेमेतरा 23 अगस्त 2022: कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय टास्ट फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल नई दिल्ली के निर्देशानुसार बेमेतरा जिले में गठित जिला स्तरिय टॉस्क फोर्स की बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा श्रीमती जसविन्दर कौर अजमानी मलिक, क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई, विश्वास राव म्हस्के, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बेमेतरा होरी सिंह ठाकुर सहित सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत जिला बेमेतरा उपस्थित थे।

Advertisement

जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति की बैठक द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी नगरीय निकायों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने हेतु विशेष प्राथमिकता के साथ कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसे निरंतर निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। तथा कचरा कलेक्शन करने वाले सफाई मित्रो बहनो को प्रोत्साहित किया जावे। निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कार्य योजना बनाने अपशिष्ट को पृथक पृथक संग्रहित करने अपशिष्ट को ना जलाने नियमों के उप बंधुओं का पालन न करने वालों के विरुद्ध उपविधि बनाने पुराने मलबा स्थल को वैज्ञानिक तरीकों से कैंपिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। बेमेतरा जिला के अंतर्गत नगरीय निकायों के द्वारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स 18 बिंदुओं के तहत् विस्तृत चर्चा किया गया सभी बिन्दुओं पर गंभीरता पूर्वक समय-सीमा में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। निजी हॉस्पिटल का निरीक्षण आगामी बैठक के पूर्व किया जावे, जिनका मेडिकल वेस्ट विधिवत निप्टान किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे, साथ ही हॉस्पिटलों में फायर सेफ्टिकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे, जिसका भी प्रतिवेदन आगामी बैठक में रखा जावे। नगर पंचायत देवकर क्षेत्र में एस.टी.पी. स्थापना हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत देवकर द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जावे। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालयों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा वृक्षारोपण के संबंध में स्कूली छात्र छात्राओं के मध्य बैनर व पोस्टर के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। सभी दुकानदारों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग में समझाइश दिए जाने के साथ ही बाजारों में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की जब्ती, पेनाल्टी की कार्यवाही की जावे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्टों का उचित अपवहन किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नियमित रूप से मुख्यालय में रहने एवं प्रातः काल सफाई का निरीक्षण स्वयं करने निर्देश दिया गया। शादी हॉल कैटरर्स को चिन्हित कर एकल उपयोग के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में दोना पत्तल, एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्यवाही कर जुर्माना वसूलने हेतु निर्देशित किया गया। नगर में निदान 1100 के फ्लैक्स प्रदर्शित किया जावे। बैठक में कलेक्टर ने अनुपस्थित रहने वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत मारो एवं नवागढ को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

Advertisement

Imprint
Responsible for the content:
khabarwala.news
Privacy & Terms of Use:
khabarwala.news
Mobile website via:
WordPress AMP Plugin
Last AMPHTML update:
13.03.2026 - 16:19:26
Privacy-Data & cookie usage: