राज्य सरकार का आदेश – सरकारी अधिवक्ता 62 वर्ष के बाद नहीं कर सकेंगे कार्य…
raipur@khabarwala.news रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन विधि एवं विधाई विभाग से आदेश जारी हुआ है कि कोई भी शासकीय अधिवक्ता 62 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जी पी. AGP, स्पेशल जीपी …
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