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नई दिल्ली: कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही राहत भरी खबर आई है. कोर्ट सोमवार को एक आदेश में सभी राज्यों केंद्र-शासित प्रदेशों को बिना समय गंवाए कोविड-19 मृतकों की वजह से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज न्यायमूर्ति एमआर शाह न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा कि अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने या फिर उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने शिकायत निवारण समिति को दावेदारों के आवेदन पर 4 हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार पर राज्य एसडीआरएफ (SDRF) के खाते से व्यक्तिगत जमा खातों में रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर पीठ ने संबंधित रुपए को दो दिनों के भीतर एसडीआरएफ खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि हम देश के सभी राज्यों को पूर्व के आदेश के तहत पात्र परिजनों को बिना किसी देरी के मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिए. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर किसी दावेदार को कोई शिकायत है तो वह संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकता है.
याचिकाकर्ता पल्ला श्रीनिवास राव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में पेश अधिवक्ता गौरव बंसल ने तर्क दिया था कि आंध्र सरकार ने SDRF खाते से व्यक्तिगत जमा खातों में रुपए ट्रांसफर किया है. जो आपदा प्रबंधन अधिनियम disaster management act) के तहत वैध नहीं है. बंसल ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46(2) के तहत निर्धारित कार्यों से अलग कामों के लिए एसडीआरएफ के रुपए का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रही है.
Supremecourt ने इससे पहले आंध्र सरकार को SDRF से व्यक्तिगत जमा खातों में रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया था. न्यायालय ने राज्य सरकार पर रुपए ट्रांसफर करने पर रोक लगाते हुए उसे इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया था.