नगर तथा ग्राम निवेश की प्लानिंग के अनुसार हो विकास कार्य- सिंहदेव

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अम्बिकापुर 15 जुलाई 2022 :छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1979 के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरीय क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण कार्य सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए चर्चा की गई।

मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार मास्टर प्लान एक व्यवस्था बनाता है कि हमारा शहर कैसे सुव्यवस्थित हो। इसी मास्टर प्लान के अनुसार शहर में विकास कार्य होना चाहिए। इस मास्टर प्लान के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो आने वाले समय में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आज हर शहर बेहताशा बढ़ रहा है लेकिन शहर सुव्यवस्थित आगे बढ़े इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक नगरीय निकाय की सीमा आती है उसके आस-पास के गांव को भी मास्टर प्लान में शामिल करें। उन्होंने सुव्यवस्थित शहर की बसाहट व विकास कार्य के लिए मास्टर प्लान को बहुत आवश्यक बताया ।

बैठक में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री शफी अहमद, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक, जिला पंचायत सदस्य श्री राकेश गुप्ता, जिला पंचायत सी.ई.ओ. श्री विनय कुमार लंगेह, अपर कलेक्टर श्री ए.एल. ध्रुव सहित नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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