अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को उनके संवैधानिक अधिकार का मिले लाभ- कमिश्नर श्याम धावड़े

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अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को उनके संवैधानिक अधिकार का मिले लाभ- कमिश्नर श्याम धावड़े

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दन्तेवाड़ा, 14 जुलाई 2022 :कमिश्नर श्री श्याम धावड़े ने कहा कि बस्तर संभाग अनुसूचित क्षेत्र है यहाँ के निवासियों को शासन के सभी योजनाओं का लेने का संवैधानिक अधिकार है। समाज प्रमुख ग्राम सभा के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के लिए शासन द्वारा किए सरलीकरण से प्रकरणों का निराकरण करवाने में सहयोग करें। उक्त बातें कमिश्नर ने दंतेवाड़ा के जिला कार्यालय में आयोजित अनुसूचित जनजाति के समाज प्रमुख से संवाद के अवसर पर कही।

बैठक में कमिश्नर ने दंतेवाड़ा कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार द्वारा समाज प्रमुखों से सीधे संवाद के लिए बनाएं व्हाट्सएप ग्रुप की सराहना किए। उन्होंने कहा कि इस ग्रुप के माध्यम से समाज प्रमुख जिले के समस्याओं के सम्बंध में सीधे कलेक्टर के संज्ञान में ला सकते है।

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बैठक में मुख्यमंत्री के भेंट-मुलाकात के दौरान प्राप्त आवेदनों का निराकरण और घोषणाओं का क्रियान्वयन के साथ-साथ सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के निर्माण-वितरण तथा त्रुटि सुधार के कार्य, वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ देने और देवगुडी-माता गुडी के विकास के सम्बंध में कमिश्नर श्री धावड़े ने समाज प्रमुखों से चर्चा किए। दंतेवाड़ा जिले के गोंड, कोया, हल्बा, कंवर, उराँव, दोरला और ध्रुवा समाज के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आकाश छिकारा, वनमंडलाधिकारी श्री संदीप बलगा, अपर कलेक्टर श्री संजय कन्नौजे, संयुक्त कलेक्टर श्री सुरेन्द्र ठाकुर, संयुक्त संचालक कृषि श्री ध्रुव, डिप्टी कमिश्नर श्रीमती माधुरी सोम सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि वन अधिकार मान्यता पत्र धारक या सामुदायिक पट्टा के हितग्राही को जमीन का उपयोग आजीविका उपार्जन के रूप करें। एफआरए के ज़मीन पर अधिक-अधिक फलदार वृक्ष का पौधा रोपण करें। कमिश्नर ने कहा यदि एफआरए ज़मीन पर स्थित जंगल की कटाई किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही किया ज़ाएगा। देवगुड़ी के जीर्णोद्धार कार्य में परिसर क्षेत्र में सभी ग्रामवासी अपने पूर्वजों के नाम में पौधों का रोपण करें।देवगुडी-मातागुडी के ज़मीन को देवस्थल को कैफियत कॉलम में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अद्यतन कर समाज प्रमुखों या बैगा-पुजारी को कॉपी दिया जाए। मृतक स्थलों या पुरातन स्थल को संरक्षित किया जाए। बैगा,सिरहा, गुनिया, माँझी, चालकी आट पहरिया, बाजा मुहरिया को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक योजना को सात हजार राशि देने का जानकारी लेकर योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। जिले में वन अधिकार मान्यता पत्र के दस हजार से अधिक का वितरण किया गया है जिस पर कमिश्नर ने ऋण पुस्तिका का वितरण, केसीसी कार्ड बनाने, भूमि सुधार सहित अन्य विकास कार्य करने के निर्देश दिए। वन अधिकार पत्र में हितग्राही के साथ साथ परिवार के सदस्यों का नाम भी दर्ज करवाए। कमिश्नर श्री धावड़े ने जिले में कृषि कार्य को प्रोत्साहित करने, कृषक पंजीयन बढ़ाने और केसीसी कार्ड अधिक से अधिक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में राशन कार्ड की स्थिति, खाद-बीज वितरण, मनरेगा के तहत कार्यों की प्रगति, पौधारोपण की स्थिति का संज्ञान लेकर आवश्यक निर्देश दिए। सर्पदंश के मामलों में मरीज का इलाज नज़दीकी अस्पताल में करवाने के निर्देश दिए।

 

कमिश्नर ने कहा कि जिले के स्कूलों में ड्रौपआऊट बच्चों के लिए समाज प्रमुख अपने समाज के बच्चों को स्कूल में पूरी पढ़ाई करवाएं। सभी आश्रम छात्रवास में पढ़ाई-आवासीय सुविधा का समाज प्रमुख भी निगरानी रखे। शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग को स्कूलों में निशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश वितरण कार्य को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार के अवसर मिले ऐसे प्रशिक्षण दे जिले में पोकलेन संचालक, सोलर पंप सुधार, सबमर्शिबल पंप सुधार करने वाले और राजमिस्त्री जैसे कार्यों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण आजीविका मिशन के तहत किया जाए।

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