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झानू नागेश /धमतरी:
एनडीपीएस.(गांजे)के मामले में न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी को कई बार जारी किया गया था गिरफ्तारी वारंट
हाईकोर्ट के गिरफ्तारी वारंट की तामिली हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा अर्जुनी पुलिस को तत्काल गिरफ्तारी के लिए दिये गये थे निर्देश
धमतरी पुलिस*-11-07-21: संक्षिप्त विवरण -एनडीपीएस.(गांजे)के मामले में उक्त आरोपी को कई बार न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, आरोपी द्वारा मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर जमानत पर रिहा हुआ था जिसको माननीय न्यायालय में पेश होने हेतु कई बार वारंट जारी किया गया लेकिन आरोपी उपस्थित नहीं हो रहा था।
उक्त आरोपी के गिरफ्तारी वारंट माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा CRA..No . 856/2015 राजू सिंह विरूद्ध छ०ग० शासन थाना अर्जुनी जिला धमतरी के अपराध क्र०05/2017 के प्रकरण में *आरोपी* अखिलेश कुमार सिंह पिता रामचीज उम्र 42 वर्ष निवासी एकौना थाना बड़हरा जिला भोजपुर (बिहार ) के विरूद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया । प्रकरण में आरोपी को अगामी सुनवाई दिनांक 20/07/2022 के पूर्व गिरफ्तार कर पेश किये जाने हेतु आदेशित किया गया था।
जिसको पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रशांत ठाकुर द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ थाना प्रभारी अर्जुनी को समय सीमा में तामील कर तामीली / अदम तामीली से माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर को पेशी तारीख के पूर्व अनिवार्य रूप से सूचित किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिए गए थे।
थाना प्रभारी अर्जुनी निरीक्षक गगन वाजपेई द्वारा अर्जुनी पुलिस की टीम बनाकर दिगर प्रांत बिहार भेजा गया था।
जिसको टीम द्वारा बिहार से दिनांक -10-07-22 को आरोपी को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही किया गया।
आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा।
उक्त कार्यवाही में प्रआर. रमेश साहू, आर.गोपी सोनकर,आर.मानसिंह मरकाम का विशेष योगदान रहा।