व्याख्याता( एल बी) राजेंद्र कुमार देवांगन निलंबित… – www.khabarwala.news

व्याख्याता( एल बी) राजेंद्र कुमार देवांगन निलंबित…

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व्याख्याता( एल बी) राजेंद्र कुमार देवांगन निलंबित…
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बसंतपुर/वाड्रफनगर/बलरामपुर: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर के व्याख्याता( एल बी) राजेंद्र कुमार देवांगन को कलेक्टर महोदय बलरामपुर के द्वारा दिनांक 09. 06. 2022 को निलंबित कर दिया गया है ।विदित हो कि बसंतपुर की शिक्षिका श्रीमती सुमन सिंह द्वारा फर्जी शिकायत जन समस्या समाधान शिविर में आवेदन दिया गया था। जिसका जांच कब हुआ किसी को आज तक मालूम नहीं है वही आदेश के अनुसार दिनांक 08.04. 2022 के द्वारा जांच प्रतिवेदन में सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी 

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वाड्रफनगर के द्वारा कलेक्टर महोदय को जांच प्रतिवेदन सौंपा गया है जबकि कोई जांच ही नहीं हुआ है और श्री देवांगन पर आरोप यह है कि देवांगन के द्वारा महिलाओं के प्रति व्यवहार सही नहीं है परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न करने तथा शासकीय कार्यों में लापरवाही की शिकायत की गई थी जो कि शिकायत प्रथम दृष्टया में ही निराधार है वही सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के द्वारा जांच किया गया है ।

वह गलत है, क्योंकि बराबर लेवल के अधिकारी का जांच बराबर लेबल का अधिकारी जांच नहीं कर सकते वही वही कलेक्टर महोदय बलरामपुर को भी संशय में रहकर निलंबित करवाया गया है । क्योंकि जिस दिनांक को कलेक्टर महोदय बलरामपुर के द्वारा निलंबित किया गया है उसी दिनांक को लोक शिक्षण संचनालय रायपुर को निलंबन के आदेश के लिए पत्र भेजा गया है जबकि नियम कहता है कि लोक शिक्षण संचनालय रायपुर से निलंबन आदेश आने के बाद ही कलेक्टर महोदय निलंबित कर सकते हैं ।इस आदेश को सुनने के बाद ग्राम के ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है और कलेक्टर महोदय से अपील करते हैं कि निलंबन आदेश को रद्द करते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

 

वही प्रार्थी के बार बार निवेदन करने के बाद भी आरोप पत्र नहीं दिया गया एवं सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के द्वारा बताया गया कि आप के विरूद्ध सुमन सिंह के पास कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है प्रार्थी का पक्ष लिए बगैर अंधकार में रखते हुए एकपक्षीय कार्यवाही किया गया है ।

वही कलेक्टर महोदय बलरामपुर के द्वारा अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए व्याख्याता पंचायत एलबी राजेंद्र देवांगन को निलंबित किया गया है ।क्योंकि छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस नियम 1966 के तहत एक राजपत्रित अधिकारी एक राजपत्रित अधिकारी को निलंबन क्या उसके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश नहीं दे सकते ।ऐसे में कलेक्टर महोदय बलरामपुर के द्वारा नियम को ताक में रखकर निलंबित किया गया है जहां व्याख्याता पंचायत( एल बी) राजेंद्र देवांगन का तन मन धन तीनों बर्बाद हो गया है और सैलरी पर भी रोक लगा दिया गया है जिससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं वहीं व्याख्याता पंचायत एलबी राजेंद्र देवांगन हाई कोर्ट बिलासपुर का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हैंअब वहीं से न्याय मिलने की आशा है।

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