सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर लगाएं प्रतिबंध…

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सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर लगाएं प्रतिबंध…

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 – स्वास्थ्य संचालक ने नगरीय प्रशासन विभाग को लिखा पत्र

– होर्डिंग्स, बसों एवं सार्वजिनक स्थानों में पान मसाला व तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन करने पर कार्यवाही की हुई सिफारिश

रायपुर, 6 जून 2022, तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (2016-17) के अनुसार छत्तीगढ़ में 39.1 प्रतिशत लोग किसी ना किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। अतः राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़, नीरज बंसोड़ ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र लिखकर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के होर्डिंग्स, बसों एवं अन्य स्थानों पर अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। साथ ही तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने में सक्रिय योगदान देने का आग्रह भी किया है।

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संचालक नीरज बंसोड़ द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के संचालक को जारी पत्र में कहा गया है कि “तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत में प्रतिवर्ष 12 लाख से भी अधिक लोगों की मौत तंबाकू जनित रोगों के कारण होती है। वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (2016-17) में भी प्रदेश के 39.1 प्रतिशत लोगों द्वारा किसी ना किसी रूप में तंबाकू का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। अतः युवाओं और जन मानस को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए ही सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण का नियंत्रण विनियमन) अधिनियम 2003 कोटपा को लागू किया गया है। यह एक राष्ट्रीय कानून है, जिसका अनुपालन सभी राज्यों को किया जाना है। इस संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अतः राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग करते हुए सभी नगरीय क्षेत्रों में लगाए गए होर्डिंग्स / बसों /अन्य स्थानों में पान मसाला के विज्ञापन को तत्काल हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि राज्य को तंबाकू मुक्त बनाया जा सके।“

प्रतिबंध लगाने को 2006 में ही अधिसूचना जारी- भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 20 अक्टूबर 2006 को ही अधिसूचना जारी किया गया है। जिसके तहत तंबाकू उत्पादों का अप्रत्यक्ष विज्ञापन सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा-5 का उल्लंघन है, इस पर प्रतिबंध लगाने को भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य संचालक ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को लिखे पत्र में इसका जिक्र करते हुए इसकी प्रति भी संलग्न की है।

जन-जागरूकता वाले विज्ञापन लगाए जाने की अपील – स्वास्थ्य संचालक ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से एक ओर जहां तंबाकू उत्पादों के अप्रत्यक्ष विज्ञापन वाले होर्डिंग्स एवं अन्य प्रचार पर कार्यवाही करने को कहा है, वहीं राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने तथा जन मानस में जागरूकता लाने के लिए सभी नगरीय क्षेत्रों में तंबाकू के दुष्परिणामों से संबंधित विज्ञापन (होर्डिंग्स, बसों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर) लगवाए जाने की अपील भी की है।

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