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धमतरी 27 अप्रैल 2022:दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण जैसे श्रवण यंत्र, बैसाखी, व्हीलचेयर, एमआर कीट, ट्रायसायकल, श्वेत छड़ी, वॉकिंग स्टीक, कृत्रिम पैर, कैलिपर्स इत्यादि दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक दिव्यांग हितग्राही संबंधित जनपद पंचायत अथवा कलेक्टोरेट स्थित समाज कल्याण विभाग में आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। उप संचालक, समाज कल्याण विभाग ने आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी सहित सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को योजना के लिए आवेदन करने संबंधी जानकारी ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को देने कहा है।
बताया गया है कि हितग्राही को योजना का लाभ लेने के लिए 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता/अभिभावक की आय प्रतिमाह पांच हजार रूपए से कम अथवा गरीबी रेखा का राशन कार्ड या आय प्रदर्शित करने का कोई अन्य दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आधार अथवा राशन कार्ड और हितग्राही का दो पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।