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रायपुर, 21 अप्रैल 2022: छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को गर्मी के इस मौसम में लोगों को लू (तापघात) के प्रकोप से बचाने एवं इससे होने वाली क्षति को कम करने के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
नगरीय निकायों के अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों जैसे बाजारो, प्रमुख कार्यालय तथा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों में लू से बचाव हेतु पर्याप्त छायादार स्थल (शेड) की व्यवस्था की जावे, ताकि जनसामान्य इन स्थलों पर लू से अपना बचाव कर पाएं। आवश्यकतानुसार इन स्थलों को शीतल रखने की व्यवस्था भी की जावें। इन चिन्हित स्थलों पर लू से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर प्राथमिक उपचार हेतु फस्ट ऐड बॉक्स भी रखा जावे तथा इसके उपयोग से संबंधित आवश्यक निर्देश लिखे जाएं। अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों से विचार विमर्श कर आवश्यकतानुसार इन स्थलों पर वॉलंटियर की तैनाती भी की जा सकती है, जो आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हो। इन चिन्हित स्थलों पर शीतल जल (प्याऊ) की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे और यह भी सुनिश्चित किया जावे कि पेय जल-स्त्रोत में पीने हेतु जल उपलब्ध हो। इस कार्य की निगरानी हेतु नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के कर्मियों की क्षेत्रवार जिम्मेदारी निर्धारित की जावे। अधिकारियों को लू से बचाव के लिए किये गये कार्यो का प्रतिवेदन नगरीय प्रशासन विभाग को भेजने के भी निर्देश दिये गये है।