गरीब कल्याण योजना : छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हितग्राहियों को अप्रैल से सितंबर तक निःशुल्क चांवल वितरण किया जाएगा… – www.khabarwala.news

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गरीब कल्याण योजना : छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हितग्राहियों को अप्रैल से सितंबर तक निःशुल्क चांवल वितरण किया जाएगा…
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अप्रैल और मई के लिए अतिरिक्त आबंटन जारी

वितरण के लिए दिशा-निर्देश जारी

 जांजगीर-चांपा, 20 अप्रैल, 2022:राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा तथा छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन एकल निराश्रित राशनकार्डो पर माह अप्रैल से सितंबर 2022 तक नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन का खाद्यान्न वितरण निःशुल्क किया जाएगा।

जारी निर्देश के अनुसार –

माह अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक राज्य में प्रचलित अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डाे (सामान्य एपीएल राशनकार्ड को छोड़कर) में नियमित मासिक आबंटन का चावल एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त आबंटन का चावल वितरण निःशुल्क किया जाएगा।

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माह अप्रैल एवं मई हेतु चावल का अतिरिक्त आबंटन जारी कर दिया गया है ।जिसे छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सीधे उचित मूल्य दुकानों में भंडारण सुनिश्चित कराया जा रहा है।

माह मई के सामान्य आबंटन के साथ ही माह अप्रैल एवं मई का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त आबंटन तथा राज्य योजना के अतिरिक्त आबंटन का वितरण राशन कार्डधारियों को माह मई 2022 में किया जायेगा।

राज्य शासन के निर्देशानुसार माह अप्रैल से सितंबर तक प्रत्येक माह अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशन कार्डधारियों की चावल की पात्रता अनुसार होगी।

अपर कलेक्टर जांजगीर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राशन कार्डधारियों को उपरोक्त माहों में चावल की पात्रता से अवगत कराने के लिये संलग्न पत्रक सभी उचित मूल्य दुकानों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जावे। उन्होंने कहा है कि माह अप्रैल से सितंबर तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से समुचित प्रचार-प्रसार किया जावे।

सामान्य राशनकार्डों में खाद्यान्न का वितरण वर्तमान में प्रचलित मासिक पात्रता एवं उपभोक्ता दर अनुसार किया जाये।

उपरोक्त माहों में आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरूपयोग रोकने हेतु राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त मॉनिटरिंग समिति गठित कर खाद्यान्न वितरण की नियमित मानिटरिंग सुनिश्चित किया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरूपयोग तथा निर्देशों के उल्लंघन पाये जाने पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जावे।

उपरोक्तानुसार माह अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक उचित मूल्य दुकानों में आबंटन अनुसार खाद्यान्न का भण्डारण समय-सीमा में पूर्ण कराकर प्रति माह हितग्राहियों को वितरण सुनिश्चित किया जावे।

अन्त्योदय राशन कार्डधारियों को माह अप्रैल से सितम्बर तक प्रतिमाह निःशुल्क चावल वितरण की मात्रा –

01 सदस्य वाले राशन कार्ड धारियों को प्रत्येक माह- 40 किलोग्राम निःशुल्क चावल वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार 02 सदस्य – 45 किलोग्राम, 03 सदस्य – 50 किलोग्राम, 04 सदस्य – 55 किलोग्राम, 05 सदस्य – 60 किलोग्राम, 06 सदस्य – 65 किलोग्राम, 07 सदस्य – 70 किलोग्राम, 08 सदस्य – 75 किलोग्राम, 09 सदस्य – 80 किलोग्राम और 10 सदस्य – 85 किलोग्राम चावल वितरण किया जाएगा।

प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को निःशुल्क वितरण किए जाने दिशा निर्देश-

01 सदस्य – 10 किलोग्राम, 02 सदस्य – 20 किलोग्राम, 03 सदस्य – 35 किलोग्राम, 04 सदस्य – 40 किलोग्राम, 05 सदस्य – 50 किलोग्राम, 06 सदस्य – 60 किलोग्राम, 07 सदस्य – 70 किलोग्राम, 08 सदस्य – 80 किलोग्राम, 09 सदस्य – 90 किलोग्राम और 10 सदस्य वाले राशन कार्ड धारियों को 100 किलोग्राम चावल वितरण किया जाएगा।

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