प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ हेतु ई-केवाईसी अनिवार्य…

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बलरामपुर 24 मार्च 2022:उप संचालक कृषि ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत वर्ष में 03 किस्तों में 2 हजार की दर से कुल 6 हजार प्रति वर्ष प्राप्त करने वाले कृषकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्यतः लागू की गई है। इसके लिए समय-सीमा 31 मई 2022 तक निर्धारित किया गया है। जिन किसानों ने पूर्व में ई-केवाईसी कराया है या नहीं कराया है उन्हे पुनः ई-केवाईसी कराना होगा, तभी इस योजना का लाभ कृषकों को मिल पायेगा एवं राशि की किस्त जारी की जायेगी। भारत सरकार द्वारा ई-केवाईसी की अनिवार्यतः फर्जीवाड़ा रोकने हेतु लागू की गई है। सत्यापन के लिए जरूरी जानकारी यह है कि पंजीकृत कृषक स्वयं पी.एम.किसान पोर्टल में जाकर अपने आधार कार्ड नम्बर का सत्यापन कर सकते हैं या लोक सेवा केन्द्र, ग्रामीण च्वाईस सेन्टर के माध्यम से भी सत्यापन करा सकते है। समस्त पंजीकृत कृषकों का ई-केवाईसी कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा जिला स्तर व विकासखण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी दी गई है। उप संचालक कृषि ने कृषकों को अपील की है कि शासन द्वारा पी.एम. किसान योजना का लाभ पात्र कृषकों को देने व फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस हेतु ई-केवाईसी कराने हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाईल नम्बर के साथ नजदीकी लोक सेवा केन्द्र मे जाकर कराना अनिवार्य रूप है।

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