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आरोपी से तेंदुआ खाल और तीर धनुष बरामद।
जप्त तेंदुआ की खाल की बाजार कीमत लगभग 2 लाख रूपये।
थाना बयानार छेत्र मे वन्य जीव के शिकार एवं तस्करी की सूचना पर कोण्डागांव पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल (भा.पु.से.) के आदेश से एवं एडिशनल एसपी श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन मे मुखबिर तैनात कर पतासाजी की जा रही थी कि दिनाँक 17.03.22 को डीएसपी श्री सतीश भार्गव के पर्यवेक्षण मे सूचना प्राप्त हुई की 1 व्यक्ति आदनार पुलिया के पास तेंदुआ खाल बेचने हेतु ग्राहक तलाशते घूम रहा है।
तत्काल बयानार पुलिस स्टाफ द्वारा आदनार पुलिया पहुंच रेड कार्यवाही किया गया । उक्त संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देख झोला लेकर जंगल की ओर भागने लगा जिसे दौड़ाकर पुलिस द्वारा पकडा गया मौके पर पकडे गये व्यक्ति से नाम, पता पूछने पर अपना नाम बिल्लू कोर्राम पिता सोनू कोर्राम बताया गया जो हाथ मे 1 सफेद रंग का प्लास्टिक झोला रखा था। तलाशी लेने पर झोले के अंदर वन्य प्राणी तेंदुआ का खाल रखना पाया गया।
बरामद तेंदुआ खाल के संबंध में आरोपी से पृथक से विस्तृत पूछताछ करने पर बताया कि 6 माह पूर्व वह अपने घर के तीर धनुष से तेंदुआ को मारा था आरोपी की निशानदेही पर शिकार के घटना में प्रयुक्त तीर धनुष भी जप्त किया गया। एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
आरोपी के कब्जे से बरामद वन्य प्राणी तेंदुआ खाल का अनुमानित बाजार मुल्य करीब 02 लाख रूपये है। आरोपी का कृत्य धारा 09, 39(1)(2), 51वन्यजीव प्राणी संरक्षण अधि. 1972 के तहत अपराध पाए जाने से थाना बयानार मे अपराध क्रमांक 03/22 कायम कर विवेचना में लिया गया।
गिरफ्तार आरोपी
1. बिल्लू कोर्राम पिता सोनू कोर्राम, उम्र 35 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी चेमा भेलवापदार, थाना बयानार, जिला कोंडागांव छ.ग.।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रमेश सोरी, उप निरीक्षक रवि पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक पीतांबर कठार, प्रधान आरक्षक ऋतुराज सिंह, हेमू साहू, नरेंद्र देहरी, आरक्षक बीजू यादव की भुमिका महत्वपुर्ण रही।