राजधानी रायपुर में अब नहीं बजेगा देर रात तक DJ, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन ने लिया यह बड़ा फैसला…

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रायपुर : राजधानी में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बड़ा निर्णय लिया गया है. रायपुर शहर में बिना अनुमति के डीजे बजाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर  शहर में बिना अनुमति के डीजे (DJ) धुमाल बजाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके लिए मंगलवार को जिला प्रशासन, यातायात पुलिस, डीजे धुमाल संचालकों और पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक हुई है.

रात 10 बजे बाद डीजे बजाने पर होगी वैधानिक कार्यवाही

दरअसल शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बैठक में डीजे संचालकों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. इसमें रायपुर शहर में अब रात दस बजे के बाद डीजे धुमाल नहीं बज सकेंगे. रात दस बजे के बाद डीजे-धुमाल बजाते पाए जाने पर डीजे-धुमाल संचालक और कार्यक्रम आयोजक दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. अब संचालको को पर्यावरण मानको के अनुसार ही डीजे-धुमाल बजाना होगा. वाहन के बॉडी के बाहर डी जे या धुमाल का बॉक्स निकला पाया जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

डीजे धुमाल की बुकिंग के पहले लेनी होगी अनुमति रायपुर के निर्धारित साइलेंट क्षेत्रों में डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी समारोह या कार्यक्रम में डी जे -धुमाल की बुकिंग के पहले अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के डीजे धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा कि राजधानी रायपुर में शहर के मैरिज पैलेसो और मैरिज गार्डनो में वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. अयोजको और डीजे संचालकों द्वारा मुख्य सड़क में बारात निकालने से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है. इसके अलावा तेज़ आवाज में डीजे- धुमाल के शोर से आम नागरिकों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था.

आम नागरिक इस नंबर में कर सकते हैं शिकायत वहीं जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर 9479191234 पर डीजे धुमाल से असुविधा और बारात सड़को पर बेतरतीब तरीके से निकलने की कई शिकायते मिल रही थी.

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आम लोगो की सुविधा के लिए डीजे धुमाल संचालकों को बुलाकर नियमो और शासकीय निर्देशो के अनुसार डीजे-धुमाल बजाने और बारातो को व्यवस्थित निकालने की समझाइश बैठक में दी गई है.

तेज आवाज से डीजे बजाने पर होगी जेल पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि, डी जे- धुमांल संचालक को किसी भी परिस्थिति में साठ डेसिबल से अधिक आवाज में डी जे -धुमाल नहीं बजाने निर्देशित किया गया. 60 डेसिबल से अधिक ऊंची आवाज में डी जे- धुमाल बजाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 3 साल का कारावास का तक हो सकता है.

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